अलीगढ़, मथुरा, आगरा की तरफ जाने वाली बसें परी चौक से होकर पी-3 गोल चक्‍कर से पहले बने बस स्‍टैंड पर रुकेगी
गौतमबुद्धनगर (भारत शर्मा) यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु आज दिनांक 06.08.2020 को नॉलेजपार्क स्थित पुलिस उपायुक्‍त जोन ग्रेटर नोएडा कार्यालय में अपर पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा, एआरएम ग्रेनो, एआरटीओ  के साथ संयुक्त रूप से गोष्‍ठी का आयोजन किया गया ।  गोष्‍ठी में यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु प्रयोग के तौर पर निम्नांकित बिंदुओं पर निर्णय लिया गया ।  

ग्रेटर नोएडा से चलकर अलीगढ़, मथुरा, आगरा की तरफ जाने वाली बसें परी चौक से होकर पी-3 गोल चक्‍कर से पहले बने बस स्‍टैंड पर रुकेगी और वहीं से संबंधित जिलों की सवारियां लेकर पी-3 गोल चक्‍कर से यथार्थ हॉस्पिटल के सामने वाली रोड से होते हुए जीरो पॉइंट पहुंचेंगी तथा उपरोक्त सभी गाड़ियां परी चौक पर सवारियां न तो उतारेंगी और ना ही बैठाऐंगी ।

 ग्रेटर नोएडा से नोएडा की ओर जाने वाली सिटी बसें P3 गोल चक्कर और परी चौक के मध्य स्थित बस स्टॉप पर ही रुकेंगी तथा वहां से सवारी बैठाकर परी चौक होते हुए नोएडा को निकल जाएंगे उपरोक्त सभी बसें परी चौक से जीरो पॉइंट के मध्‍य नहीं रुकेंगी । 

 जो सिटी बसें नोएडा से परी चौक की तरफ आएंगी उन बसों का स्टॉपेज परी चौक नहीं होगा बल्कि अल्‍फा गोल चक्कर के आगे स्थित बस स्टॉप होगा और वहीं पर ये सभी बसें सवारियों को उतारेगी और बैठाऐंगी और उससे आगे टी पॉइंट से यूटर्न लेकर P3 गोल चक्कर व परीचौक के बीच बने बस स्‍टैंड पर सवारियां उतारेंगी एवं भरेंगी ।  

 जोन ग्रेटर नोएडा में दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर के रजिस्‍ट्रेशन वाले वाले ऑटो रिक्शा पूर्णतया प्रतिबंधित  रहेंगे तथा मिलने पर उनके विरुद्ध सीज की कार्यवाही की जाएगी  परी चौक से नोएडा की तरफ केवल वही ऑटो आ-जा सकेंगे जिन पर एनसीआर का परमिट होगा ।सूरजपुर, कसना, दादरी को सेंटर मानते हुए जिन ऑटो रिक्‍शा को एआरटीओ विभाग द्वारा परमिट दिया गया है वे  अपने केंद्र बिंदु से 16 किलोमीटर दूरी तक ही जा सकेंगे उसके अन्‍यत्र पाए जाने पर या जाए जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।सूरजपुर, कसना और दादरी से चलने वाले ऑटो पर क्रमश: 1,2,3 लिखा जाएगा जिससे कोई घटना घटित होने पर जनता को गाड़ी नंबर याद रहे । जिससे उसकी पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्‍यक कार्यवाही की जा सके ।

 यूरो 1 से यूरो 6 तक की गाड़ियां जो नियमानुसार रोड पर नहीं चल सकती हैं तथा पुरानी हो चुकी हैं प्रदूषण फैलाती हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।उपरोक्त व्यवस्था को लागू कराने हेतु एआरटीओ की टीम व पुलिस की टीम द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जायेगा,  यदि व्यवस्था में सफलता प्राप्त होती है तो उपरोक्त व्यवस्था को स्थाई रूप से लागू किया जाएगा ।