कोरोना को लेकर सभी समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का उठाएं लाभ
जिला अधिकारी सुहास एल वाई का जनपद वासियों से आह्वान

गौतमबुधनगर  कोविड-19 को लेकर जनपद में स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम  के माध्यम से कोविड को लेकर जनता की निरंतर समस्याओं का किया जा रहा है निराकरणप्रत्येक दिन लगभग 4 सौ कॉल्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम पर हो रही है प्राप्त इंटीग्रेट कंट्रोल रूम का नंबर 1800 419 2211 कोरोना पीड़ितों की कर रहा है हेल्प जनपद में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित करने के उद्देश्य से कोविड-19 के नोडल अधिकारी नरेंद्र भूषण, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह एवं जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. के नेतृत्व में विभिन्न स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। एक पटल पर कोरोना से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण संभव हो सके इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला प्रशासन की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का संचालन किया जा रहा है। कंट्रोल रूम के नंबर 1800 419 2211 पर प्रतिदिन लगभग 400 कॉल्स कोविड-19 को लेकर प्राप्त हो रही हैं। जन सामान्य के द्वारा कोरोना महामारी को लेकर अपनी समस्याएं संबंधित कंट्रोल रूम नंबर पर दर्ज कराई जा रही हैं। जिला प्रशासन, पुलिस, प्राधिकरण के अधिकारी गण, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गण तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा प्राप्त शिकायतों का निराकरण प्रतिदिन बहुत ही गंभीरता के साथ सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाया जा सके। जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. ने समस्त जनपद वासियों का आह्वान किया है कि कोविड-19 को लेकर कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के संबंध में तथा कोरोना के संबंध में अन्य किसी भी प्रकार की समस्याओं को संबंधित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के नंबर पर दर्ज कराया जा सकता है ताकि संबंधित शिकायत का निराकरण तत्काल प्रभाव से संबंधित विभागीय अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जा सके। कोरोना को लेकर उन्होंने संबंधित नंबर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए जनता का आह्वान किया है।

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन मे कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्रदेश में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रात 5:00 बजे तक कतिपय प्रतिबंधों को लागू किया गया है।

राज्य प्रतिबंधों के  नए दिशा निर्देश अब से गौतम बुध नगर में लागू होंगे। जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. ने सभी जनपद वासियों का किया आह्वान शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करें सुनिश्चित, संबंधित अधिकारीगण आवश्यक कार्यवाही करेंगे सुनिश्चित

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद गौतम बुद्ध नगर में निम्न व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं इस अवधि में (प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक) जनपद में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बंद रहेंगे। समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी दुकानों का खुलने की अवधि प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक रहेगा। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शनिवार/रविवार को ही रखी जाएगी। शनिवार/रविवार के दिनों को जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते हैं। इस अवधि में जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने जिनमें IT तथा ITeS(IT Enabled Services) से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाईयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क अनिवार्यतः स्थापित की जाएगी। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा- स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाँरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय(International) एवं घरेलू(Domestic) हवाई सेवा यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।*

 मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे  पूर्ववत खुले रहेंगे। इस अवधि में जिला प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता (Sanitizatioon) स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु  वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

 

 स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/ संचारी रोग सर्विलांंस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों के व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विस लांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वाँरियर, अधिकारी/कर्मचारी को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।*

 इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्य एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा*

 इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।*

 प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम (PA System) द्वारा कोविड-19 संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा।*

 जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/यू0पी0- 112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।*

 शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की समीक्षा हेतु जिलों में तैनात नोडल अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ साथ उपरोक्त दिशा निर्देशों का प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाएगा।*

 सब्जी व फलों की सभी मंडियाँ व दुकानें यथावत खुली रहेंगी।