मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत प्रजापति समाज के माटीकला से जुड़े परम्परागत कारीगरों के समन्वित विकास के लिये मिलेगा ऋण।
गौतमबुद्धनगर 06 जून 2020(फेस वार्ता ):-जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गौतमबुद्धनगर अनिल कर्णवाल ने जनपद के प्रजापति समाज के माटीकला से जुड़े परम्परागत कारीगरों का आवहान करते हुये जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रजापति समाज के माटीकला से जुड़े परम्परागत कारीगरों के समन्वित विकास के लिये उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा समन्वित विकास कार्यक्रम के तहत 6 योजनायें लागू की गयी है, जिसमें मुख्यमंत्री माटीेकला रोजगार योजना के तहत माटीेकला के परम्परागत/वास्तविक कारीगरों को अधिकतम 10 लाख रूपये तक का ऋण बैकों से दिलाये जाने का प्राविधान है। लाभार्थी को बैंक द्वारा प्रोजेक्ट स्वीकृति पर पूॅजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत सब्सिडी अनुदान दिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष की हो एवं माटीेकला/माटी शिल्पकला की विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त हो अथवा परम्परागत कारीगर हो तथा 5 लाख से अधिक आवेदन करने वाले कक्षा 8 उत्तीर्ण हो। उक्त योजना में पात्रता रखने वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते है। पात्र आवेदकों का चयन जिला स्तर पर परिक्षेत्रिय ग्रामोद्योग अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति में किया जायेगा। इच्छुक आवेदक द्वारा अपना फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पात्रता, जाति प्रमाण पत्र के साथ जिला ग्रामोद्योग कार्यलय कक्ष संख्या 206 एवं 207 विकास भवन, गौतमबुद्धनगर में उपस्थित होकर दिनांक 15 जून 2020 तक अपना आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के मो0 नं. 7827626484 पर संपर्क भी कर सकते हैं।