यूरिया इकाइयों के निर्धारित मूल्‍यों के निर्धारण हेतु संशोधित नई मूल्‍य निर्धारण योजना-III में संशय की स्थितियों को दूर करने की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने यूरिया इकाइयों के निर्धारित मूल्यों के निर्धारण हेतु संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना-III  (एनपीएस-III ) में संशय की स्थितियों को दूर करने की मंजूरी दी।


संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना-III 2 अप्रैल, 2014 को अधिसूचित की गई थी। हालांकि, इस अधिसूचना की अस्‍पष्‍ट भाषा के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। उपरोक्‍त निर्णय से इस अधिसूचना के सहज कार्यान्‍वयन में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्‍वरूप 30 यूरिया विनिर्माण इकाइयों के अनुदान में 350 रुपये प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्‍त निर्धारित लागत प्रदान की जा सकेगी। संशोधित एनपीएस-III के लागू होने से मौजूदा यूरिया इकाइयों को इस प्रस्‍ताव में उल्लिखित सीमा के अनुसार निर्धारित लागत में उनकी वास्‍तविक वृद्धि की सीमा तक लाभ मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित भी होगा कि किसी भी इकाई को अनुचित रूप से लाभ न मिले।इससे यूरिया इकाइयों के एक लगातार संचालन में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्‍वरूप किसानों को यूरिया की निरंतर और नियमित आपूर्ति सुलभ होगी।इस अनुमोदन से उन यूरिया इकाइयों को 150 रूपये/मीट्रिक टन का विशेष मुआवजा भी मिलेगा जो 30 साल से अधिक पुरानी हैं और गैस में परिवर्तित हैं। इस मुआवजे से इन इकाइयों को प्रोत्‍साहन मिलेगा ताकि वे सतत उत्‍पादन के लिए व्‍यवहार्य बनी रहें।