सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपनी अधिसूचना संख्या 27/2020 – सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 19 मार्च, 2020 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, जो 21 मार्च, 2020 से प्रभावी होंगे:
उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 1 एवं 10 तथा उससे जुड़ी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
अनुसूची-I
क्रम संख्या | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | ||
(1) | (2) | (3) | ||
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| (ए) | (बी) | |
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| (आयातित वस्तुओं के लिए) | (निर्यात वस्तुओं के लिए) | |
1. | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 45.05 | 42.95 | |
10. | नॉर्वे क्रोनर | 6.85 | 6.60 |
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