विनिमय दर अधिसूचना संख्या 30/2020 सीमा शुल्क (एन.टी.)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपनी अधिसूचना संख्या 27/2020- सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 19 मार्च 2020 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, जो 25 मार्च 2020 से प्रभावी होंगे-


उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 9 और उससे जुड़ी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः


अनुसूची-1


































क्रम सं.



विदेशी मुद्रा



भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर



(1)



(2)



(3)



 



 



(अ)



(ब)



 



 



आयातित वस्तुओं के लिए



निर्यातित वस्तुओं के लिए



9.



न्यूजीलैंड डॉलर



45.30



43.10