सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपनी अधिसूचना संख्या 27/2020- सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 19 मार्च 2020 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, जो 25 मार्च 2020 से प्रभावी होंगे-
उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 9 और उससे जुड़ी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः
अनुसूची-1
क्रम सं. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
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| (अ) | (ब) |
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| आयातित वस्तुओं के लिए | निर्यातित वस्तुओं के लिए |
9. | न्यूजीलैंड डॉलर | 45.30 | 43.10 |