गौतमबुद्धनगर 7 मार्च, 2020:डिप्टी कमिश्नर प्रशासन वाणिज्यकर नोएडा ने बकायेदार केबल ऑपरेटरों का आह्वान करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई महत्वपूर्ण लंबित ब्याज/अर्थदंड माफी योजना में बकायेदार द्वारा मूल का बकाया धनराशि राजकोष में जमा कर प्राविधानानुसार ब्याज से छूट की योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से 3 माह तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि योजना में मूल धनराशि संपूर्ण जमा किए जाने पर 10 लाख रुपए तक के मूल धनराशि पर ब्याज का 75%, 10 लाख रुपए से अधिक एक करोड़ तक के मूल धन राशि पर ब्याज का 50%, एक करोड़ से अधिक 5 करोड़ तक के मूल धन राशि पर ब्याज का 20%, एवं 5 करोड़ से अधिक पर ब्याज का 10% ब्याज माफ किए जाने की व्यवस्था की गई है। ब्याज की गणना छूट के पूर्व की समस्त मूल धनराशि से की जाएगी। उन्होंने कहा कि बकायेदार द्वारा मूलधन का समस्त अवशेष दिनांक 31 मार्च 2020 तक एक मुश्त राजकोष में जमा किए जाने पर ब्याज में 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक आदेश के लिए प्रथक-प्रथक मानी जाएगी। योजना लागू होने के पूर्व में जमा मूलधन, ब्याज, अर्थदंड इस योजना के तहत वापसी/समायोजन योग्य नहीं होगा तथा योजना के फलस्वरुप जमा मूलधन, ब्याज, अर्थदंड भी वापसी/समायोजन योग्य न होगा। इस योजना में उस अर्थदंड को माफ किया जाएगा जो बकाया न जमा करने पर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त किसी और अर्थदंड को माफ नहीं किया जाएगा। ब्याज माफी योजना के लिए आवेदन केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे एवं छोटे व्यापारियों के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की ब्याज एवं अर्थदंड माफी योजना के तहत बकायेदार केवल ऑपरेटर उठाए मनोरंजन कर बकाया मामलों में लाभ।