लॉकडाउन/ सेवाओं के निलंबन के कारण कर्मचारियों की छंटनी न हो, इसके लिए रेल मंत्रालय द्वारा जोनल रेलवे को आवश्यक निर्देश जारी किए गए

रेल मंत्रालय द्वारा विपत्ति को कम करने और ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज (ओबीएचएस), स्वच्छता, पेंट्री कार, स्टेशन, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां जैसी सेवाओं को प्रदान करने में लगे संविदात्मक और आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को सेवाओं के निलंबन/ लॉकडाउन की समाप्ति होने तक ‘ड्यूटी पर’ माना जाएगा और इस संबंध में उन्हें तदनुसार या केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार भुगतान किया जाएगा।यह मैनपावर के आधार पर दिए गए अनुबंधों पर भी लागू है।एकमुश्त आधार पर दिए गए अनुबंधों के लिए (यानी मैनपावर के आधार पर नहीं), अधिकतम भुगतान जो किया जा सकता है, वह अनुबंध मूल्य के 70% तक सीमित रहेगा।


रेलवे बोर्ड द्वारा जोनल रेलवे को आवश्यक निर्देश जारी किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सेवाओं के निलंबन/लॉकडाउन होने के कारण अनुबंधित कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी न हो।