अन्य राज्यों से आने वाले इमारती पत्थर, गिट्टी, बोल्डर, बालू , मौरम आदि के वाहनों द्वारा 50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से विनियम शुल्क राज्य सरकार को जमा कराना होगा।

गौतमबुद्धनगर ।जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर बी एन सिंह ने सर्वसाधारण का आह्वान करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली 1963 में संशोधन करते हुए नियम 21(4) तथा नियम 70(2) के प्राविधान के तहत अन्य राज्यों से आने वाले इमारती पत्थर, गिट्टी, बोल्डर, बालू , मौरम आदि के वाहनों द्वारा 50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से विनियम शुल्क राज्य सरकार को जमा कराना होगा।उन्होंने कहा कि वाहन स्वामियों द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश के विभागीय पोर्टल www.upmines.upsdc.gov.in पर इंटरस्टेट ट्रान्जिट पास लॉगिन पर जाकर पंजीयन करना होगा। उत्तर प्रदेश में आने वाले उक्त उपखनिजों के वाहनों पर उस राज्य के वैध अभिवहन प्रपत्र के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की अंतर्राज्यीय अभिवहन पास की प्रति संलग्न होने पर ही संबंधित उपखनिज का परिवहन विधिमान्य होगा।