गौतमबुद्धनगर : उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनांतर्गत 112 पात्र व्यक्तियों की सूची जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत भुगतान की स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कर दी गई थी। मुख्यालय से स्वीकृति मिलने के पश्चात बिल तैयार कर कोषागार प्रेषित कर दिया गया है। शीघ्र ही उनके खातों के अनुदान की राशि स्थानांतरित की जाएगी। आवेदन करने हेतु मृत्यु होने के 1 वर्ष के अंदर ऑनलाइन करना अनिवार्य है। आवेदन करने वाले व्यक्ति का फोटो, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र एवं मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। मृतक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में आय की सीमा 46080/- वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में 56460/- वार्षिक निर्धारित है। योजनांतर्गत कमाऊ सदस्य की मृत्यु के उपरांत रुपया 30000/- की धनराशि अनुदान के रूप में एकमुश्त दी जाती है। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा दी गयी।
सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुचाया जाएगा