माटी कला रोजगार योजना के तहत लाभार्थी इकाई को बैंक द्वारा प्राजेक्ट स्वीकृति पर पूंजीगत ऋण पर मिलेगा 25 प्रतिशत सब्सिडी का अनुदान।

गौतमबुद्धनगर: जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गौतमबुद्धनगर अनिल कर्णवाल ने प्रजापति समाज के माटीकला से जुडे परम्परागत कारीगरों का आवहान करते हुए जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रजापति समाज के माटीकला सेेेे जुडे परम्परागत कारीगारों के समन्वित विकास के लिये मुख्य मंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रूपये तक का ऋण बैकों से दिलाया जाने का प्राविधान है तथा लाभार्थी इकाई को बैंक द्वारा प्रोजेक्ट स्वीकृति पर पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दिया जायेगा।उन्होनें योजना के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के कक्षा 8 उत्तीर्ण बेरोजगार व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी और उनकी आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य है तथा माटी शिल्पकला की विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त हो अथवा परम्परागत कारीगर हो, पात्र आवेदकों का चयन जिला स्तर पर परिक्षेत्रिय ग्रामोद्योग अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।


 उन्होंने कहा कि उक्त योजना में इच्छुक आवेदक आवेदन करने के लिये जिला ग्रामोउद्योग कार्यालय, कक्ष संख्या 206 एवं 207, विकास भवन, सूरजपुर गौतमबुद्धनगर में उपस्थित होकर अपने 2 फोटो, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 28 फरवरी 2020 तक जमा करा सकते है तथा अधिक जानकारी के लिए मोबाईल नम्बर 7827626484, 9837340999 पर सम्पर्क कर सकते है। जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर।