ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक

ग्रेटर नौएडा (भारत भूषण ): ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के विभिन्न परिसम्पत्तियों के भू-आवंटन दरों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण विभिन्न परिसम्पत्तियों के भू-आवंटन दरों के निर्धारण विषयक प्रस्ताव 116वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्राधिकरण की विभिन्न परिसम्पत्तियों के भू-आवंटन दरों को सभी सेक्टरों को.विभाजित किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के दृष्टिगत प्राधिकरण के विभिन्न परिसम्पत्तियों के भू-आवंटन दरों का निर्धारण विषयक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।



जिसमें ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के सेक्टरों में बसावट, विकास (सड़क, पार्क/ग्रीन एरिया, सीवेज एवं ड्रेनेज) आवागमन की सुविधा (मैट्रो, बस, टैक्सी एवं आॅटो की सुविधा) शिक्षा सुविधा (स्कूल, काॅलेज) एवं जनसंख्या घनत्व के आधार सैद्धान्तिक रूप से ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र के सभी सेक्टरों की दरे निर्धारित की गयी हैं। जिसर्में की दरो में बढोत्तरी की गयी है तर्था श्रेणी की दरों में कोई भी बढोत्तरी नहीं की गयी है। कामर्शियल श्रेणी की दरों को मार्केट कन्डिशन को देखते हुये आवंटन दरों को कम किया गया है।उपरोक्त नयी आवंटन दरें 01.04.2020 से प्रभावी होंगी। ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले दिए जाने वाले आवासीय भूखण्डों हेतु जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण प्राधिकरण द्वारा किसानों को अन्य विकल्प दिये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है।
जिसके अन्तर्गत ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि के बदले 6 प्रतिशत भूमि के सापेक्ष स्थानीय किसानों को प्राधिकरण द्वारा निर्मित शाप, कियोस्क एवं निर्मित भवनों को आवंटित किया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा स्थानीय किसानों को शाप, कियोस्क एवं निर्मित भवनों को केवल आरक्षित मूल्य 


पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जबकि सामान्य प्रक्रिया में शाप एवं कियोस्क का आवंटन प्राधिकरण द्वारा ई-आक्शन/बिड के माध्यम से किया जाता है। ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा अपने आवासीय व बिल्टअप हाउसिंग योजनाओं के आवंटियों हेतु पुनःएकमुश्त समाधन योजना लायी गयी है। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 से पूर्व की आवासीय व बिल्टअप हाउसिंग योजनाओं के लिये एकमुश्त समाधन योजना के अन्तर्गत आवंटियों को निम्नानुसार सुविधाये प्रदान किये जाने हेतु निर्णय लिये गयेे-
ऽ ओ0टी0एस0योजना वित्तीय वर्ष-2016-17 से पूर्व की आवंटन पद्धति से आवंटित आवासीय (भूखण्ड/भवन) योजनाओं में केवल उन प्रकरणेंा पर लागू होगी जो वर्तमान में डिफाल्टर है। भविष्य की देयता पर यह योजना लागू नहीं होगी। उक्त प्रकार के समस्त आवंटियों की सूची जिसमें देयता का पृथक-पृथक उल्लेख हो, प्राधिकरण की बेवसाईट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। 
ऽ ओ0टी0एस0योजना के अन्तर्गत प्रीमियम के सापेक्ष सभी डिफाल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज, जो आवंटन के समय किश्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा लिया जायेगा, आवंटियों से प्रीमियम के सापेक्ष किसी भी प्रकार का दण्डात्मक ब्याज नहीं लिया जायेगा । 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष सभी डिफाल्टर आवंटियों से 9.5 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज लिया जायेगा, आवंटियों से 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष किसी भी प्रकार का दण्डात्मक ब्याज नहीं लिया जायेगा। यदि आवंटियों द्वारा एकमुश्त समाधान योजना लागू होने से पूर्व उपरोक्त मदों में समस्त देयों का भुगतान किया जा चुका है, तो उन प्रकरणों पर यह योजना लागू नहीं होगी । 
ऽ ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत जिन आवंटियों द्वारा भूखण्ड/भवन की लीज डीड निष्पादित नहीं करायी गयी है, उन आवंटियों को लीज डीड निष्पादित कराने हेतु छूट प्रदान करते हुये निर्धारित प्रक्रिया के साथ आवेदन करने पर देय लीज डीड बिलम्ब शुल्क का दिनांक 31.03.2020 तक 60 प्रतिशत ही प्राधिकरण में जमा कराना होगा अर्थात बिलम्ब शुल्क में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।


4. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपनेे आवंटियों हेतु बकाया जल मूल्य पर ओ0टी0एस0  भी पुनः लायी जा रही है। जिससे कि अधिकाधिक लोग उक्त सुविधा का लाभ लेते हुये बकाया जल बिलों का भुगतान कर सकेंगे । ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में प्राधिकरण के आवंटियों के जलमूल्य के रूप में बकाया धनराशि को वसूले जाने हेतु समिति की संस्तुति पर बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त एकमुश्त समाधान योजना लायी गई थी, पूर्व में निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर एकमुश्त समाधान योजना का समयवृद्धि की गयी है, जिसमें दिनांक 31.03.2019 तक की डिफाल्ट धनराशि पर लगे कुल ब्याज पर निम्नानुसार छूट का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया-
 इस योजना के प्रकाशन की तिथि से दिनांक 29.02.2020 तक 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
 दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक 30 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
 दिनांक 31.03.2020 के बाद डिफाल्ट धनराशि के ब्याज पर छूट की योजना स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा तत्समय में लागू दरों के अनुसार ही वसूली की जायेगी।


5. भारत सरकार के द्वारा ऐसे प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लागू की गयी है, जो इस क्षेत्र में कमजोर वर्ग के लोगों के रहने के लिए एक महत्वपूर्ण हल हो सकता है। 
प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मानकों/बिल्डिंग वायलाज के अनुरूप नही है। उपरोक्त योजना के सम्बन्ध में शासन से आवश्यक संशोधनों पर शासन से अनुमोदन प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवन अधिकतम मूल्य रू0 4.50 लाख के होगें। जिसमें रू0 2.50 लाख की सब्सिडी केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जायेगी । शेष रू0 2.00 लाख का भुगतान लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। जिससे कि उक्त योजना के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। 


6. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होम बायर्स के पक्ष में आवश्यक कदम उठाये जाने हेतु एन0सी0आर0 क्षेत्र के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में ग्रुप हाउसिंग/बिल्डर्स स्कीम में बिल्डर/ डेवलपर्स द्वारा फ्लैट एवं भूखण्ड के आवंटियों कब्जा प्रदान न किये जाने के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु शासन द्वारा शासनादेश के क्रम में नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने एवं होम बायर्स को राहत पहुॅंचाने के उद्देश्य से बिल्डर परियोजनाओं में शून्यकाल दिये जाने तथा समय विस्तरण दिये जाने से सम्बन्धित नीति निर्धारित की गयी है। इस नीति को ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसे लागू करने हेतु नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति की संस्तुति का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया। 
उक्त नीति से रूकी हुयी बिल्डर्स/ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को गति प्रदान हो सकेगी तथा सम्बन्धित बिल्डर्स/डेवलपर्स के आवंटियों को फ्लैट एवं भूखण्ड पर कब्जा भी प्राप्त हो सकेगा।


7. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा सूचना प्रौधोगिकी ;प्दवितउंजपवद ज्मबीदवसवहलद्ध तथा संस्थागत विभाग के अन्तर्गत आवॅटित भूखण्डों पर मानचित्र स्वीकृृति विलम्ब शुल्क निर्धारण विषयक प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया। 


भवन मानचित्र स्वीकृृति आवेदन विलम्ब शुल्क-सूचना प्रौधोगिकी ;प्दवितउंजपवद ज्मबीदवसवहलद्ध एवं संस्थागत योजना के आवंटियों हेतु दिनाॅक 31 मार्च, 2020 तक निर्धारित बिलम्ब शुल्क के साथ समय विस्तरण प्रदान किया गया है। जिसके अन्तर्गत आवंटी को अपने संस्थान का भवन मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड के निरस्तीकरण की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।



8. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा बिल्डर्स सोसाईटियों, काॅपरेटिव सोसाईटियों एवं शैक्षिक संस्थानों के मध्य स्वच्छता के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा कराकर उन्हे पुरस्कृत किये जाने विषयक प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया । जिसके अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अनुपालन में बल्क वेस्ट जनरेटरों द्वारा जनित किये जाने वाले अपशिष्ट का निस्तारण उन्हीं के द्वारा किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है, इसी के साथ कार्य प्रारम्भ किये जाने एवं नियमों को लागू कराये जाने के उद््देश्य से प्राधिकरण स्तर पर निरंतर निरीक्षण भी किये जा रहे हैं एवं सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को प्राधिकरण द्वारा जागरूकता अभियान के अन्तर्गत कार्यशाला आयोजित कर उनके दायित्वों के विषय में भी अवगत कराया जा रहा है।
 इस कार्य को अधिक प्रभावशाली कराये जाने के दृष्टिगत बिल्डर्स सोसाईटियों, काॅपरेटिव सोसाईटियों एवं शैक्षिक संस्थानों की प्रतिस्पर्धा कराकर उनके द्वारा किये जा रहे अपशिष्ट प्रबन्धन के आधार पर प्रोत्साहित किया जायेगा। जिसमें सोसाइटियों एवं शैक्षिक संस्थानों से उनके परिसर में किये जा रहे अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जायेगी एवं उस जानकारी के आधार पर स्थल पर जाकर सत्यापन करने के उपरान्त उन्हें अंक दिये जायेंगे। प्रत्येक श्रेणी में अत्यधिक अंक पाने वाले प्रथम तीन बिल्डर सोसाईटियों प्रथम तीन काॅपरेटिव सोसाईटियों एवं प्रथम तीन शैक्षिक संस्थानों को पुरस्कृत किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त प्रतियोगिता हेतु तीनों श्रेणियों में आने वाले पृथक-पृृथक प्रथम सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ताओं को रू0 2.00 लाख, द्वितीय सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ताओं को रू0 1.50 लाख एवं तृतीय सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ताओं को रू0 1.00 लाख पुरस्कृत धनराशि के रूप में प्रदान किये जायेंगे।


9. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सिचाई विभाग को निम्न शर्तो के अनुसार ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया-


ऽ सिचाई विभाग द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में विज्ञापन हेतु यूनीपोल एवं गैन्ट्री की अनुमति सिचाई विभाग के अनुरोध किये जाने पर ही दी जायेगी ।
ऽ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित भूमि पर रु0 153.00 प्रति वर्ग फुट प्रति महीने की दर से सिचाई विभाग के आवेदन पर अनुमति तथा दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढोत्तरी पर अनुमति प्रदान की जायगीे ।
ऽ यदि ।नजीवतपजल के


 


के अन्तर्गत सिचाई विभाग की भूमि पर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी अनुमति से अधिक यूनीपोल पाये जाते है तो अवैध यूनीपोल के जिम्मेदार सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता सिचाई विभाग होगें । सिचाई विभाग की भूमि पर पाये जाने वाले अवैध यूनीपोल पर रु0 1,00,000/- प्रति यूनीपोल प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड सिचाई विभाग द्वारा देय होगा ।


उपर्युक्त शर्तो पर सिचाई विभाग के अनुरोध पर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में विज्ञापन हेतु यूनीपोल एवं गैन्ट्री लगाये जाने की अनुमति 01 वर्ष हेतु प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया।  ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की फ्री-होल्ड सम्पत्तियों के लिये नामान्तरण प्रक्रिया ;डनजंजपवद च्तवबममकपदहेद्ध बनाये जाने सम्बन्धी नीति का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया। जिसके अन्तर्गत फ्री-होल्ड के आवंटी निर्धारित प्रक्रिया एवं शुल्क के भुगतान के उपरान्त प्राधिकरण से नामान्तरण करा सकेंगे।. आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 योजनान्र्तगत आवंटित भूखण्डों के योजना  ब्रोशर में वर्णित समर्पण (ैनततमदकमत) के नियमों/प्राविधानों के अनुरूप ही बी.पी.ओ./काॅल सेन्टर योजनान्र्तगत ;ठच्व्ध्ब्ंसस ब्मदजतम ैबीमउमद्ध आवंटित भूखण्डों के समर्पण हेतु निर्धारित नियम व शर्तों के साथ अनुमति प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव का अनुोदन बोर्ड द्वारा किया गया।


12. बी0पी0ओ0/काॅल सेन्टर योजनान्र्तगत ;ठच्व्ध्ब्ंसस ब्मदजतम ैबीमउमद्धआवंटित भूखण्डों का निरस्तीकरण;बंदबमससंजपवदद्ध उपरान्त आवंटी द्वारा जमा धनराशि में से आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 योजना ब्रोशर में वर्णित प्राविधानों अनुसार निर्धारित प्रक्रिया एवं कटौती करते हुए रिफण्ड किये जाने विषयक प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया।


13. ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के बिल्डर्स/वाणिज्यिक एवं अन्य परिसम्पत्तियों के विरूद्व अतिदेय धनराशि की वसूली हेतु प्राधिकरण द्वारा पृथक-पृथक परियोजनाओ के विरूद्व एस्क्रो खाताखोलने के विषयक प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया । जिसके अन्तर्गत बिल्डर्स/वाणिज्यिक एवं अन्य परिसम्पत्तियो के विरूद्व अतिदेय धनराशि की वसूली हेतु खोले जाने वाले एस्क्रो खाते/अनुबन्ध की पूर्व नियम एवं शर्तो में संशोधन सहित प्रस्तावित नीति का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया।  ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के आवंटियों के जल कनेक्शन पर आगामी 2 वर्षो में जमत डमजमत लगाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया।सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्रेटर नौएडा के द्वारा आम्रपाली ग्रुप के होम बायर्स की त्रिपक्षीय सबलीजडीड कराने समिति द्वारा प्रारूप का अवलोकन कर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में अवैध पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि अवैध रुप से लगाये जाने पर सख्त रूख अपनाते हुये विज्ञापनों पर अर्थदण्ड लगाये जाने की नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गयी है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बिलबोर्ड हेतु विज्ञापनकर्ता के विरुद्व एवं पोल लगाने वाले व्यक्ति/एजेन्सी के विरुद्ध एक-एक लाख रुपये का अर्थदण्ड एवं बस स्टेन्ड पर (बोर्ड/पोस्टर) अथवा अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाये जाने पर रु0 25,000/प्रति सप्ताह रोपित किया जायेगा, प्रेषित किये जाने वाले नोटिस में उस बिल बोर्ड के विज्ञापन की फोटो, अखबार सहित एवं के साथ प्रेषित किया जायेगा । यदि व्यक्ति/एजेंसी द्वारा नोटिस में दी गयी समवधि के अन्दर लगाये गये अवैध विज्ञापन को नही हटाती है एवं पुनः अवैध विज्ञापन लगाती है तो उस पर पूर्व में लगायी गयी पेनल्टी के अतिरिक्त पूर्व की पेनल्टी के दुगने के हिसाब से पेनल्टी लगायी जायेगी तथा निर्धारित समय सीमा 30 दिन में पेनल्टी जमा नही करायी जाती है, तो अवैध विज्ञापनकर्ता एवं एजेन्सी के विरुद्व इस पेनल्टी की वसूली भू-राजस्व की भंाति किये जाने हेतु त्ब् जारी करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।