गौतमबुद्धनगर :जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर बीएन सिंह के निर्देशों के अनुपालन में जिला मनोरंजन कर अधिकारी गौतम बुद्ध नगर द्वारा आमोद संचालकों का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सिनेमा का लाइसेंस, अन्य आमोदों की अनुमति/नवीनीकरण, वीडियो लाइब्रेरी चिप/डाउनलोडिंग का लाइसेंस तथा केबल टीवी नेटवर्क का डाकघर में पंजीयन होना है, जिसके लिए प्रावधानों के अनुसार आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्रों के साथ लाइसेंस/अनुमति/नवीनीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र( सिनेमा गृह के लिए कम से कम एक माह पूर्व, अन्य आमोद के लिए 20 दिन पूर्व) प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि किसी आमोद संचालक द्वारा निर्धारित समयावधि आवेदन पत्र प्रस्तुत करके लाइसेंस/अनुमति प्राप्त नहीं की जाती तो उसके विरुद्ध नियमानुसार बंद करने/अन्य विधिक कार्रवाई अग्रसर होगी। अतः जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार समस्त आमोद के स्वामी/लाइसेंसी/संचालक उक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
आमोद संचालकों को लाइसेंस तथा केबल टीवी नेटवर्क का कराना होगा डाकघर में पंजीयन।