राजकीय पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनर्स आयकर की धारा 80 सी के तहत छूट प्राप्त करने के लिए अपनी बचत की सूचना अथवा बचत प्रमाण पत्र दिनांक 15 जनवरी 2020 तक कोषागार में अनिवार्य रूप से करें जमा

 


गौतमबुद्धनगर: 14 जनवरी, 2020 वरिष्ठ कोषाधिकारी गौतमबुद्धनगर अशोक कुमार ने राजकीय पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनरों का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि जो पेंशनर्स आयकर की श्रेणी में आते हैं वे अपनी आयकर की धारा 80 सी के तहत अधिकतम 150000/ की छूट प्राप्त करने के लिए अपनी बचत की सूचना अथवा बचत प्रमाण पत्र दिनांक 15 जनवरी 2020 तक कोषागार में अनिवार्य रूप से जमा कर दें ताकि उनकी पेंशन पर आयकर की गणना कर आगामी माह जनवरी 2020 व फरवरी 2020 में आयकर की कटौती कर पेंशन का भुगतान किया जा सके। यदि उपरोक्त तिथि तक आपकी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो नियमानुसार पेंशन की धनराशि से आयकर की कटौती करते हुए पेंशन भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।