मटरू माली पुत्र रोशन सिंह निवासी सुखराम कॉलोनी माडू रोड जनपद हाथरस को दिनांक 17.12.2019 को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित किया

नोएडा थाना सेक्टर 20 नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 773/14 धारा 376/506 भादवि 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट, 4(2) पोक्सो एक्ट  जिसके संबंध में न्यायालय एडीजे/एफटीसी- 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर में वाद संख्या 466/ 14 प्रचलित था। उक्त वाद को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार न्यायालय में प्रभावी पैरवी हेतु चिन्हित किया गया था । प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त मटरू माली पुत्र रोशन सिंह निवासी सुखराम कॉलोनी माडू रोड जनपद हाथरस को दिनांक 17.12.2019 को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित किया गया एवं निम्नानुसार दण्ड निर्धारित किया गया , जिसका आदेश आज कार्यालय में प्राप्त हुआ।


 1.धारा 376 आईपीसी में 7 वर्ष कारावास व रूपये 5000 जुर्माना, २.धारा 506 आईपीसी में 2 वर्ष का कारावास व रूपये 2000 जुर्माना,  3.धारा 4(2) पोक्सो मे 20 वर्ष कारावास व रूपये 20000 जुर्माने