जनपद के समस्त व्यापारी अनुष्ठान अपना लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तथा नवीनीकरण करने के लिए घर बैठे उठा सकते हैं लाभ

 गौतमबुद्धनगर : जिलाधिकारी बीएन सिंह के निर्देश पर श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी की गई तैयार वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुशार उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत पंजीयन एवं नवीनीकरण का समस्त कार्य ऑनलाइन के माध्यम से सम्पादित हो रहा है। इसके लिए उद्यमियों को उत्तर प्रदेश सरकार के वेबसाइट niveshmitra.up.nic.in पर जाकर अपने यूज़रनेम ओर पासवर्ड बनाकर आवेदन करना होगा और ऑनलाइन के माध्यम से ही सरकारी शुल्क का भुगतान करना होगा तथा पंजीयन प्रमाण पत्र स्वतः जेनरेट होगा ओर उसका प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। जनपद के समस्त दुकानदार एवं व्यापारिक अनुष्ठान इस योजना का उठाएं भरपूर लाभ।