गैस की अवैध रिफिलिंग करने वाले के यहाँ की गई छापेमारी

नोएडा:  सुशील कुमार तिवारी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नोएडा द्वारा हमराह भुवन चन्द्र पत्रवाहक क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय नोएडा ने मुखबिर खास की सूचना पर कि नोएडा के सेक्टर-49 बरौला क्षेत्र में 14.2 किलोग्राम क्षमता के घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों से अमानक श्रेणी के छोटे सिलेण्डरों में अवैध रूप से रिफिलिंग करने वाले के यहाँ छापेमारी की गयी।



मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान जो सेक्टर-49 नाले के सामने गली नंबर 2 के कोने पर बालाजी मोबाइल रिपेयरिंग सेन्टर के बगल में स्थित हैं। वहाँ पर पहुँचकर छापेमारी की कार्यवाही की गयी। कोने पर स्थित उक्त दुकान में एक व्यक्ति बैठा मिला। दुकान पर तलाशी के दौरान उक्त व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग गया जो बाद प्रयास नही मिला।मौके पर उपस्थित भीड़ में से किसी व्यक्ति द्वारा पूछे जाने पर उक्त दुकान के मालिक का नाम मास्टर रिक्षपाल सिंह निवासी बरौला बताया गया तथा दुकान पर अवैध रिफिलिंग का कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम जो कार्यवाही के दौरान भाग गया था। ललित प्रसाद गुप्ता पुत्र रामजी शाह निवासी ग्राम देवकली पोस्ट सिंगिया थाना बिरौल जनपद दरभंगा (बिहार) हाल निवासी गली नंबर 2 मास्टर रिक्षपाल सिंह का मकान बरौला सेक्टर-49 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर बताया गया।छापेमारी के दौरान दुकान से 14.2 किलोग्राम भार क्षमता के इण्डेन के 3 सिलेण्डर (दो खाली तथा एक आधा भरा) हुआ, बीपीसी के 2 सिलेण्डर (एक भरा तथा एक आधा भरा), इण्डेन का एक खाली वाणिज्यिक सिलेण्डर तथा 2 अमानक श्रेणी भार क्षमता लगभग 5 किलोग्राम (नॉन आईएसआई) के छोटे सिलेण्डर एवं एक रिफलर पाईप बरामद हुए। उपर्युक्त से जॉच टीम को इस बात का समाधान हो गया कि ललित प्रसाद गुप्ता द्वारा 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेण्डरों तथा वाणिज्यिक सिलेण्डरों से अमानक श्रेणी के छोटे सिलेण्डरों में अवैध रूप से रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। ललित प्रसाद गुप्ता का उक्त कृत्य “Liquefied petroleum gas (Regulation of Supply and Distribution) Order-2000 में निहित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। बरामद शुदा समस्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य उपकरणों को कब्जे में लेकर मैसर्स भारद्वाज भारत गैस सेक्टर-49 बरौला नोएडा की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः उपरोक्त ललित प्रसाद गुप्ता पुत्र रामजी शाह निवासी ग्राम देवकली पोस्ट सिंगिया, थाना बिरौल जनपद दरभंगा (बिहार) हाल निवासी गली नंबर 2 मास्टर रिक्षपाल सिंह का मकान बरौला सेक्टर-49 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुमति हेतु पत्रावली जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को अग्रसरित की गई है। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी राज नारायण सिंह यादव के द्वारा दी गई है।