एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर तेरह व्यक्तियों को तहसीलदार जेवर ने किए नोटिस जारी

 गौतमबुद्धनगर जिला मजिस्ट्रेट ब्रजेश नारायण सिंह  के निर्देश पर जनपद में  एनजीटी एवं सर्वोच्च न्यायालय  के आदेशों का  पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से  विभागीय अधिकारियों द्वारा  अपने अपने स्तर पर  बड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इस क्रम में गौतमबुद्धनगर जनपद मे सुप्रीम कोर्ट एवं एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन कराने के उद्देश्य से उप जिलाधिकारी जेवर गुंजा सिंह के निर्देशन मे तहसीलदार जेवर दुर्गेश सिंह ने बुधवार को पराली जलाने वाले तेरह व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं, जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें घनश्याम, शीशपाल, जगपाल, जगवीर पुत्रगण भोलू, अजीत, रवि, राहुल पुत्रगण बाली, सन्तो देवी पत्नी बाली, विनोद, प्रमोद, बब्लू, सोनू पुत्रगण मुरारी, सरला पत्नी मुरारी निवासी ग्राम चचूरा परगना दनकौर तहसील जेवर जिला गौतमबुद्धनगर शामिल हैं। नायब तहसीलदार जेवर बालेन्दु भूषण वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर बी एन सिंह के निर्देशानुसार जेवर तहसील क्षेत्र मे एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा ग्राम चचूरा परगना दनकौर तहसील जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर के खसरा संख्या 193/3.8130 हैक्टेयर के 150 मीटर क्षेत्रफल पर पराली जलाकर प्रदूषण फैलाया गया है, जो एनजीटी के आदेशों का उल्लघंन है। यदि इस सम्बन्ध में उपरोक्त व्यक्तियों कुछ कहना हो तो आप तीन दिन के अन्दर अपने स्पष्टीकरण सहित तहसीलदार जेवर के समक्ष उपस्थित हों। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा सम्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही/अर्थदण्ड आरोपण की कार्यवाही की जायेगी।