दिव्यांग दंपति को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत मिलेगा लाभः डीएम

गौतमबुद्धनगर 19 सितम्बर, 2019: जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर बी0एन0सिंह ने जनपद के समस्त दिव्यांग दंपति का आहवान करते हुए जानकारी दी है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह 01 अप्रैल 2018 के बाद हुआ हो, दिव्यांग दंपति आवेदन कर सकते है। योजनानुसार दंपति में युवक के दिव्यांग होेने की दशा में 15,000 रूपये व दंपति में युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रूपये तथा पति एवं पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35,000 रूपये की एक मुश्त धनराशि पति-पत्नी दोनों के संयुक्त खाते में भेजी जायेंगी।


उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने निम्न अभिलेख दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दंपत्ति में से कोई भी आयकर दाता न हो, युवक युवती का आयु प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता पासबुक, अधिवास का प्रमाण पत्र, युवक युवती का आधार कार्ड की छाया प्रति, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें जिनका विवाह 01 अप्रैल 2018 के बाद एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो, के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेवपोर्टल http//divyanganjan.upsdc.gov.in  पर स्वप्रमाणित कर आॅनलाईन आवेदन अपलोड कराकर अथवा हार्ड कापी समस्त संलग्नको के साथ कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विकास भवन सुरजपुर कमरा नं0-107 मंे जमा कर सकते है एवं अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।-