चार पहियों वाले छोटे वाहनों के लिए उत्‍सर्जन मानक बीएस-VI को अनिवार्य बनाए जाने के बारे में लोगों से सुझाव मांगे

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चार पहियों वाले छोटे वाहनों के लिए देश में उत्‍सर्जन मानक बीएस-VI को अनिवार्य बनाए जाने के लिए नियम 115 में प्रस्‍तावित संशोधन पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। सरकार ऐसे छोटे वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2020 से बीएस-VI उत्‍सर्जन मानक लाने की तैयारी में है।


प्रस्‍तावित संशोधन के माध्‍यम से नियम-115 में उपनियम 17ए के बाद 17बी को शामिल किये जाने की तैयारी है। नियम 115 को 1 जून, 2018 को जीएसआर 518 के माध्‍यम से अधिसूचित किया गया था।प्रस्‍तावित उत्‍सर्जन मानक (ओबीडी) यूरोपीय देशों में लागू उत्‍सर्जन मानकों के अनुरूप हैं। इसके तहत उत्‍सर्जन जांच लैंडिंग/एक्‍सिलेरेशन के लिए है। चार पहिये वाले छोटे वाहनों के लिए गैस उत्‍सर्जन और वाहनों की टिकाऊपन की जांच भी यूरोपीय देशों में लागू उत्‍सर्जन मानक-V के अनुरूप किये जाने की व्‍यवस्‍था है। उत्‍सर्जन मानकों के प्रस्‍तावित नये नियम 1 जनवरी, 2020 से यूरोप में लागू होने वाले है। इनमें वाहनों से निकलने वाली गैसों में प्रदूषक तत्‍वों, उत्पादन (सीओपी) आवृत्ति और नमूना योजना की सीमा प्रस्तावित की गई है। 


जीएसआर 923(ई) का मसौदा सरकारी राजपत्र 13 दिसम्‍बर, 2019 को प्रकाशित किया गया है। इसपर लोगों की टिप्‍पणीयां और सुझाव मांगे गये हैं। इन्‍हें नई दिल्‍ली के संसद मार्ग पर स्थित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कार्यालय में संयुक्‍त सचिव को ई-मेल पते jspb-morth@gov.in पर मसौदे के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भेजा सकता है।