गौतमबुधनगर जनपद में पटाखे बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा निरंतर कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। इस क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा शैलेंद्र कुमार मिश्र के द्वारा बड़ा कदम उठाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश एन जी टी के आदेश की अवहेलना कर कल रात में सेक्टर 51 मे वेडिंग विला में पटाखे के खूब प्रयोग करनें पर दूल्हे के पिता /आयोजक के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के अन्त॔गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया।
सभी मैरेज लान एवं कम्यूनिटी सेन्टर को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से अवगत करा दिया गया था। पांच साल की सज़ा और एक लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है। नगर मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि यह कार्यवाही आगे भी इसी प्रकार सुनिश्चित की जाएगी यदि कहीं पर भी पटाखे बजाने का कार्य किया गया तो संबंधित के विरुद्ध एनजीटी के नियमों का उल्लंघन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।