स्वयंसेवी संस्था जो बालक/बालिकाओं को आवासित कराते हैं, ऐसी स्वयं सेवी संस्थाएं करायें किशोर न्याय के तहत पंजीकरण।  
 गौतमबुद्धनगर 

  जिला प्राबेशन अधिकारी गौतमबुद्धनगर अतुल कुमार सोनी ने जनपद में कार्यरत ऐसे स्वयंसेवी संस्था जो बालक/बालिकाओं को आवासित कराते हैं एवं जहाॅ बच्चे आवासित हैं और जोे किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है का आवहान  करते हुए जानकारी दी है कि उनके द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक है।* 

      *उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पंजीकरण कराने के लिए जिला प्राबेशन कार्यालय, कोर्ट फेस-2 नोएडा एवं मोबाइल नम्बर-7503551845 पर संपर्क किया जा सकता है। यदि इसके उपरान्त भी किसी स्वैच्छिक संगठन के द्वारा बिना पंजीकरण करायें संस्था संचालित होना पाया गया तो उनके विरूद्ध विधिक कार्यावाही आरंभ कर दी जायेगी।