जेवर एयरपोर्ट हेतु ग्रेटर नोएडा का अंशदान रू0 300.00 करोड,

ग्रेटर नौएडा (फेस वार्ता)


1. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु धनराशि रू0 4260.40 करोड केप्राविधानित बजट का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया जो कि पिछले वर्ष के अनुमोदित बजट से 17ः अधिक है। जिसमें मुख्यतः जेवर एयरपोर्ट हेतु ग्रेटर नोएडा का अंशदान रू0 300.00 करोड, नौएडा-ग्रेटर नौएडा मेट्रो हेतु रू 100.00 करोड, आन्तरिक एवं वाह्य विकास हेतु रू0 431.00 करोड, शहरी रख-रखाव हेतु रू 376.40 करोड, ग्रामीण विकास हेतु रू0 200.00 करोड तथा उद्यानीकरण विकास हेतु रू0 20.00 करोड के व्यय का प्राविधान किया गया है।



2. ग्रेटर नौएडा शहर की आधारभूत सुविधाएं विश्वस्तरीय स्तर की है। इसमें स्वच्छता बनाये रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसको सुनियोजित (Systematic) से करने हेतु सिस्टम एंव बेस्ट प्रैक्टिसेस विकसित किये जाने की आवश्यकता है। अतः ग्रेटर नोएडा परिक्षेत्र मे सिटी सेनिटेशन पाॅलिसी(City Sanitation Policy), कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिएशन वेस्ट मैनेजमेंट पाॅलिसी (Decentralised Solid Waste Management Policy) , फीकल स्लज एवं सैप्टेज मैनेजमेंट पाॅलिसी (Faecal Sludge & Septage Management Policy) की नीतियों को लागू किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया।


3. भारत सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण को 10000 आवासों का लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। उक्त योजना का क्रियान्यवन राज्य सरकार के अन्तर्गत ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में किये जाने हेतु तैयार की गयी नीति/कार्य योजना के प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया।


4. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवंटी/आवंटियों जिन्होने किन्ही कारणों से अपने पानी के देय बिलों का भुगतान नही किया है। उन आवंटियों की सुविधा हेतु प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार एक मुश्त भुगतान योजना लाये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान गया हैः-


ऽ दिनांक 31.03.2019 तक के लम्बित देय जल मूल्य धनराशि को छूट लागू होने के प्रथम माह के दौरान बकाया धनराशि जमा करने पर सामान्य प्रकरण में कुल ब्याज में 40 प्रतिशत, द्वितीय माह हेतु 30 प्रतिशत, तृतीय माह हेतु 20 प्रतिशत एवं चतुर्थ माह हेतु 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी, ।
ऽ अतः प्राधिकरण के सभी आवंटी उपरोक्त योजना का लाभ उठाते हुए अपने पानी के देय बिलो के भुगतान अतिशीघ्र करते हुए देय ब्याज धनराशि में उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त कर सकते है।


5. ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में म्दमतहल मििपबपमदबल को ध्यान में रखते हुए प्रकाश व्यवस्था हेतु स्म्क् स्पहीजे लगाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु स्थापित पारम्परिक पथ-प्रकाश व्यवस्था को समान प्रकाश की कम खपत वाली एल.ई.डी. से परिवर्तित करने का कार्य भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन डध्ेण् म्म्ैस् ;म्दमतहल म्ििपबपमदबल ैमतअपबमे स्जकण्द्ध के माध्यम से कराये जाने से संबंधित प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।उक्त व्यवस्था लागू करने हेतु प्राधिकरण द्वारा किसी भी धनराशि का वहन नही किया जायेगा केवल विद्युत ऊर्जा मूल्य में होने वाली धनराशि के आंशिक प्रतिशत का भुगतान ही (एस्क्रो मोड) प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। जिससे प्राधिकरण को परम्परागत पथ प्रकाश (ैजतममज स्पहीजपदह) के फिक्चर्स को एल.ई.डी. फिक्चर्स में परिवर्तित करने पर एकमुश्त धनराशि का व्यय भी नही करना पडेगा।


6. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा दिनंाक 30.09.2011 से पूर्व आवंटित औद्योगिक भूखण्डों (सैक्टर इकाटेक-XI को छोडकर) की लीजडीड दिनांक-31.01.2018 तक निष्पादित नही हो सकी है उनको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 03 माह का समय निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ प्रदान किया जाता है। यदि आवंटियों द्वारा उपरोक्त निर्धारित अवधि में अपने भूखण्ड की लीज डीड निष्पादित नही करायी जाती है, तो उनके औद्योगिक आवंटनो को निरस्त कर दिया जायेगा।


7. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा दिनंाक 30.09.2011 से पूर्व आवंटित औद्योगिक भूखण्ड जिनकी लीजडीड दिनांक 30.11.2016 तक निष्पादित हो चुकी है, को निर्माण/क्रियाशील हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 06 माह का समय निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ समय विस्तरण दिये जाने का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है। यदि औद्योगिक इकाइयों द्वारा उक्त अवधि में अपने भूखण्ड का निर्माण/क्रियाशील नही कराया जाता है तो उनके आवंटनो को निरस्त करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।


8. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की 113वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित समस्त परिसम्पत्तियों में अतिदेयता की वसूली के लिए आंशिक संशोधन के साथ रि-शड्यूलमेंट पाॅलिसी (त्मेबीकनसमउमदज च्वसपबल) की अवधि दिनांक-31.08.2019 तक बढाये जाने का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान कर दिया गया है।
उक्त नीति के अन्तर्गत संबंधित बिल्डर्स/डेवलपर्स निर्धारित प्रक्रिया एवं देयो का भुगतान करते हुए उक्त सुविधा का लाभ निर्धारित तिथि तक ही उठा सकते है। जिससे लम्बित परियोजनाओं को पूर्ण करने में एवं फ्लैट बायर्स को कब्जा हस्तगत कराने में काफी सहूलियत हो जायेगी।


9. मै0 एन0एम0आर0सी0  मैट्रो एक्वा लाइन को सैक्टर-142 से बाॅटिनीकल गार्डन तक की  आदि तैयार किये जाने संबंधित प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। जिससे ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के निवासियो को नौएडा एवं दिल्ली जाने हेतु एक और विकल्प प्राप्त हो सकेगा तथा कम समय में यात्रीगण अपने गन्तव्य तक पहॅुच सकेगें।उक्त के अतिरिक्त बोडाकी रेलवे स्टेशन विश्वस्तरीय रेलवे जंक्शन एवं मल्टी माडल ट्रान्सपोर्टेशन हब  रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण द्वारा मैट्रो परियोजना को ग्रेटर नोएडा डिपो मैट्रो स्टेशन से बोड़ाकी रेलवे स्टेशन तक जोड़ने के लिए एन.एम.आर.सी कोे फिजीबिल्टी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।


10. ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में प्राकृृतिक हरितिमा युक्त परिवेश के संवर्धन हेतु उद्यानिक स्थलों के विकास एवं अनुरक्षण में जनसामान्य की भागीदारी के प्रोत्साहनार्थ रोटरी/ग्रीन बैल्ट आदि उद्यानिक क्षेत्रों के विकास/अनुरक्षण हेतु विभिन्न समाजिक व्यवसायिक अथवा शैक्षणिक संस्थाओं/प्रतिष्ठानों को एडोप्शन;।कवचजपवदद्ध पर दिए जाने विषयक विनियमावली श्।कवचज । ळतममद ।तमं त्मअपेमक च्वसपबल 2019श् को अंगीकृृत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया ।


11. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के वाणिज्यिक क्षेत्र के अन्तर्गत रिक्त 50 वाणिज्यिक भूखण्ड, 40 दुकान, 54 क्योस्क, 06 पेट्रोल पम्प एवं 11 मिल्क बूथ की योजना पर लाये जाने का बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिया गया है ।
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा पहली बार वाणिज्यिक क्षेत्र के अन्तर्गत वदसपदम ठपकध्म्.।नबजपवद द्वारा उपरोक्त योजना लायी जायेगी।


12. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित संस्थागत परिसम्पत्तियों  में सम्पूर्ण परियोजना परिवर्तन की अनुमति निर्धारित प्रक्रिया एवं शुल्क के साथ तभी प्रदान की जायेगी कि मूल आवंटित परियोजना एवं परिवर्तित की जाने वाली परियोजना के श्रेणी;ब्ंजमहवतलद्ध की दरें समान हो। उक्त विषयक प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया।


13.  ओ0टी0एस0 योजनाकी आवंटन पद्धति से आवंटित आवासीय (भूखण्ड/भवन) योजनाओं में केवल उन प्रकरणो पर लागू होगी जो वर्तमान में डिफाल्टर (पी्रमियम, लीज डीड बिलम्ब शुल्क एवं अतिरिक्त प्रतिकर मद में) हैं।उक्त योजना मंे आवेदन करने की अंतिम तिथि31.05.2019को पुनःदिनांक 30.09.2019 (चार माह) तक आवेदन हेतु विस्तारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया।


14. भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा बनायी गयी माॅडल नीति के आधार पर प्राधिकरण द्वारा भी ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के छात्रो हेतु प्दजमतदेीपच च्वसपबल लागू किये जाने के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। प्रारम्भ में प्राधिकरण के अभियंत्रण एवं नियोजन विभाग ;म्दहपदममतपदह – च्संददपदह क्मचंतजउमदजद्ध में प्दजमतदे लिये जाने का प्राविधान किया गया है।


15. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नौएडा वेस्ट के सेक्टर-1 के निकट प्रथम चरण में 80 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्र (एस0टी0पी0)के निर्माण किये जाने विषयक प्र्र्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया। जिसकी क्षमता को भविष्य में बढाकर 246 एम0एल0डी0 किया जायेगा। उक्त एस0टी0पी0 के निर्माण से ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र से उत्सर्जित होने वाले सीवेज का शोधन होगा जिससे खुले मंे बहाये जा रहे सीवेेज की रोकथाम भी होगी।