भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के तहत टोटल होल्डिंग्स एसएएस द्वारा अडानी गैस लिमिटेड (एजीएल) की चुकता शेयर पूंजी के 37.40 प्रतिशत के साथ-साथ संयुक्त नियंत्रण हासिल करने को भी मंजूरी दे दी है।टोटल होल्डिंग्स दरअसल टोटल एस.ए. के पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है। यह विश्व भर में फैले टोटल ग्रुप के विभिन्न निकायों की परम मूल कंपनी है। अपनी सहायोगी कंपनियों के साथ टोटल एक अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत ऊर्जा उत्पादक है। टोटल ग्रुप हाइड्रोकार्बन के उत्खनन, विकास एवं उत्पादन के अपस्ट्रीम परिचालन और परिशोधन, पेट्रोरसायन, विशेष रसायनों, कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार एवं ढुलाई तथा विपणन सहित तेल एवं गैस उद्योग में संलग्न है। टोटल ग्रुप भारत में अपनी सहयोगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और अल्पमत हिस्सेदारी वाले निकायों के जरिए भारतीय तटों को थोक स्तर पर प्राकृतिक गैस का निर्यात करता है, जहां संबंधित ग्राहक खरीदारी करने के साथ-साथ भारत में अपनी प्राकृतिक गैस का आयात करते हैं।एजीएल प्राकृतिक गैस की थोक आपूर्ति के साथ-साथ शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्कों के जरिए भारत में औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू और ऑटोमोटिव (मोटर वाहन) ग्राहकों (तेल मार्केटिंग कंपनियों को आपूर्ति सहित) को प्राकृतिक गैस की खुदरा आपूर्ति करती है।सीसीआई का विस्तृत ऑर्डर जल्द ही उपलब्ध होगा।
सीसीआई ने टोटल होल्डिंग्स एसएएस द्वारा अडानी गैस लिमिटेड की चुकता शेयर पूंजी के 37.40 प्रतिशत के साथ-साथ संयुक्त नियंत्रण हासिल करने को भी मंजूरी दे दी